एमपी नगरीय निकाय चुनाव: निर्वाचन आयोग के आदेश में संशोधन हाई कोर्ट द्वारा मंजूर –

  
Last Updated:  अगस्त 19, 2021 " 06:37 अपराह्न"

एमपी नगरीय निकाय चुनाव: निर्वाचन आयोग के आदेश में संशोधन हाई कोर्ट द्वारा मंजूर –

जबलपुर| मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में 27 जुलाई को जारी किए गए आदेश में संशोधन को मंजूर कर लिया गया है| प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंदर सिंह की युगलपीठ ने राज्य चुनाव आयोग की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि 27 जुलाई, 2021 को स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में जारी आदेश में तीन तकनीकी त्रुटियां रह गई थी। याचिका में कहा गया कि पूर्व आदेश में मीटिंग की जगह टेस्टिंग और कंसल्टेशन शब्द की जगह कंसेन्ट शब्द टाइप हो गया था।

इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने बात टाइप हुई थी, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट शब्द टाइप नहीं हो पाया। राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता सि्द्धार्थ सेठ के अनुरोध को स्वीकार

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