प्रसूति के लिए ज्यादा राशि लेने पर रतलाम हॉस्पिटल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना साथ ही अतिरिक्त राशि लौटाने के भी निर्देश-

  
Last Updated:  मई 30, 2020 " 06:28 अपराह्न"

रतलाम:30 मई 2020(स्पष्ट खबर) कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले के ग्राम रावटी निवासी शिकायतकर्ता श्री दीपक राठौर की शिकायत पर जांच की गई। शिकायतकर्ता ने हॉस्पिटल द्वारा उनकी पत्नी की प्रसूति में अधिक राशि लिए जाने की शिकायत की थी।
जाँच दल द्वारा शिकायत, जांच में सत्य पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर नानावरे ने मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम के तहत एक आदेश जारी करते हुए शास्त्री नगर रतलाम स्थित संचालक रतलाम हॉस्पिटल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रसूति में ली गई अतिरिक्त राशि 21341 रुपए वापस लौटाने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर अस्पताल की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में शिकायत प्राप्त होने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि रावटी निवासी प्रसूता के प्रसव के लिए अस्पताल द्वारा 35 हजार रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया था। मरीज द्वारा अस्पताल में लगभग 60 हजार 841 रूपए खर्च किए जाना पाया गया।

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