मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के निर्वाचन कार्यक्रम के प्रमुख बिन्दु-

  
Last Updated:  दिसम्बर 5, 2021 " 05:42 अपराह्न"

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसम्बर को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा की गई है। निर्वाचन तीन चरणों में होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :-

  1. पंच सरपंच पद हेतु निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराया जायेगा।
  2. जिला पंचायत सदस्य व जनपद पंचायत सदस्य हेतु निर्वाचन ईवीएम से कराया जायेगा।
  3. चुनाव में मतदाताओं को ‘इनमें से कोई नहीं (नोटा)’ का विकल्प देने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु मतपत्र एवं बैलेट युनिट के अन्तिम अभ्यर्थी के पश्चात ‘इनमें से कोई नहीं (नोटा)’ अंकित किया जायेगा। उसके सामने उसका प्रतीक क्रॉस दर्शाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
  4. पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक घोषणा पत्र एवं उसके साथ घोषणा पत्र का सार तथा सरपंच जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र एवं शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  5. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  6. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ मप्र विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद की मतगणना नहीं हो सकेगी तो यह मतगणना विकास खण्ड मुख्यालय पर आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के साथ जारी परिशिष्ट में निर्धारित तिथि व समय पर की जायेगी।

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत कार्यक्रम जारी, आचार संहिता लागू –

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