श्रीगणेश उत्सव एवं इस अवधि में पढ़ने वाले दूसरे धार्मिक उत्सवों के लिए गाइडलाइन जारी-

  
Last Updated:  सितम्बर 4, 2021 " 09:58 पूर्वाह्न"

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने श्रीगणेश उत्सव एवं इस अवधि में पढ़ने वाले दूसरे धार्मिक उत्सवों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंडालों का साइज भी निर्धारित कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे झांकी निर्माताओं को यह सलाह दें कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन न करें, जिनमें शारीरिक दूरी का पालन न हो सके। मूर्ति या ताजिये के विसर्जन के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाए, जहां भीड़ कम हो।
विसर्जन में जाने वाले दस लोगों के लिए जिला प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी। झांकियों, पंडालों और विसर्जन के के समय मास्क, शारीरिक दूरी और सेनेटाइजर का उपयोग को लेकर दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जाए। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

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