रतलाम जिले में बगैर लायसेंस तथा खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित
रतलाम जिले में बगैर लायसेंस तथा खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने जिले के समस्त नगरीय निकायों में बगैर अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस शर्तो के उल्लंघन पर खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि लायसेंस देते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि दुकान में साफ-सफाई तथा कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय और पढ़े
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