
फतवे से निकाह खत्म नहीं होगा, तलाक का अधिकार सिर्फ अदालत को: हाईकोर्ट
जबलपुर बेंच ने कहा- धार्मिक राय कानूनी आदेश नहीं, मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम के तहत ही होगी कानूनी प्रक्रिया जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने मुस्लिम समुदाय में तलाक को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल फतवे के आधार पर निकाह को समाप्त नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि शादी को कानूनी रूप से खत्म करने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय के पास है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने भोपाल स्थित और पढ़े
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