बालाहेड़ा में शादी के दो आयोजकों पर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर लोगों को शामिल करने के कारण लगा जुर्माना

  
Last Updated:  अप्रैल 18, 2021 " 10:10 अपराह्न"


मास्क बाटे और दी गयी समझाईश, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन की कार्रवाई


राजगढ़|कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार जीरापुर तहसील अंतर्गत बालाहेड़ा के श्री बद्रीलाल दांगी और श्री रामचंद्र दांगी को अपनी पुत्री के विवाह कार्यक्रम में निर्धारित संख्या 50 से अधिक लोगों को शामिल करने के कारण विवाह स्थल पर ही जुर्माना भरना पड़ा है । यह कार्रवाई कोरोना संक्रमण  के फैलाव को रोकने लगे प्रतिबंधों के उल्लंघन करने पर उक्त दोनों आयोजकों के विरुद्ध तहसीलदार जीरापुर द्वारा  की  गई ।      
         इस संबंध में तहसीलदार जीरापुर से श्री अरविंद दिवाकर ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए विवाह आयोजनों में 50 से अधिक लोगों के शामिल करना प्रतिबंधित किया गया है । उक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर बलहेड़ा में  विवाह कार्यक्रम के आयोजक  श्री बद्रीलाल दांगी एवं श्री रामचंद्र दांगी के विरुद्ध चलानी कार्रवाई की गई है । साथ ही उक्त विवाह समारोह में शामिल सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस बचने हेतु सामाजिक दूरी बनाने, चेहरे को मास्क से ढकने , हाथ साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ  रखने एवं 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की आवश्यक रूप से  लगवाए जाने की समझाइश भी  दी गई।

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